Know how much gold you can keep with you: शादियों के सीजन में अधिकांश लोग सोने के गाने खरीदने हैं इसके अलावा कई रिश्तेदार शादियों के सीजन में आपको गिफ्ट के तौर पर सोने की बनी ज्वेलरी देते हैं | ऐसे में दुल्हन को काफी सोने के गाने मिल जाते हैं | ऐसे में आपका भी मन में कभी ना कभी यह सवाल आया होगा कि क्या गोल्ड रखने की कोई सीमा है? क्या गोल्ड पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा? ऐसे ही सवालों के जवाब हम आज के इस आर्टिकल पोस्ट के जरिए आप तक देने जा रहे हैं |
मीडिया रिपोर्ट के जरिए मिली जानकारी के अनुसार एक्सपर्ट गौरी चड्ढा के अनुसार गोल्ड रखने के भी एक लिमिट होती है | नीचे की लेख में आप जानेंगे कि आप ‘गोल्ड’ किसी भी फॉर्मेट में हो कितना अपने पास रख सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी तथा टैक्स के नियम भी दिए गए हैं |
कितने रुपए का सोना आप रख सकते हैं?
खबर के अनुसार टैक्स एक्सपर्ट की माने तो कई वर्ष पहले CBDT की ओर से जारी किए गए एक सर्कुलर के अनुसार बताया गया है कि लड़के अपने पास 100 ग्राम तक सोना रख सकते हैं | वही अविवाहित महिलाएं अपने पास 250 ग्राम तक सोना रख सकती हैं | तथा विवाहित महिलाओं के पास 500 ग्राम सोना रखने पर कोई रोक-टोक नहीं है |
इससे ज्यादा सोना रखने पर क्या होगा जान?
ऊपर बताए गए आंकड़ों के अतिरिक्त अगर आप तय सीमा से अधिक सोना रखते हैं तो आपको IT विभाग को सबूत देना होगा कि यह सोना आपने कैसे खरीदा है | उदाहरण के तौर पर समझते हैं अगर आपने अपनी इनकम 10 लाख रुपए दिखाई है, और उसमें से अपने ₹200000 का सोना खरीदा है तो आपके पास बिल भी मौजूद होना चाहिए | अगर ऐसा नहीं है तो आप दिक्कत में आ सकते हैं |
वहीं अगर आपके सालों का इनकम ₹200000 है और आपके पास 50 लख रुपए का गोल्ड पड़ा हुआ है, तो इस स्थिति में आपको दिक्कतें आ जाएंगे | आपका इनकम से कई गुना गोल्ड हॉल करने पर ब्याज समय टैक्स और प्लांटी भी आपके ऊपर लागू हो सकती है | इसलिए सोने की खरीदारी करने से पहले अपने इनकम अनुसार तालमेल रखना जरूरी होता है |
शादी-विवाह में मिले सोने पर लगेगा टैक्स?
अगर हम बात करें शादी के सीजन में मिले हुए उपहार के तौर पर सोने के आभूषणों पर क्या देना होगा टैक्स?, रिपोर्ट के अनुसार शादी में जो गोल्ड मिलता है उसे पर कोई टैक्स नहीं देना होता है लेकिन शादियों में तोहफे के तौर पर मिले गोल्ड का प्रूफ आपको अपने पास अवश्य रखना चाहिए ताकि भविष्य में कोई दिक्कत आए तो आप उसे प्रूफ से यह साबित कर सके कि यह सोने का ज्वेलरी आपको तोहफे के तौर पर मिला था |
विरासत में मिले गोल्ड पर क्या लगेगा टैक्स?
अगर आपको अपने विरासत में सुन मिले हुए हैं तो उसे पर भी आपको कोई टैक्स नहीं लगता है | वही विरासत में मिले हुए सोने का वसीयतनामा प्रूफ होता है | इसके लिए आपको विरासत में मिले गोल्ड की बिल बनाकर रखनी चाहिए ताकि भविष्य में आपको या आपके बच्चे को कोई दिक्कत ना आए | अगर आपके पास कोई बिल नहीं बनी है तो कोई दिक्कत आती है तो आपको प्रूफ देना बाकी या गोल्ड विरासत में मिली है या पुराना है |
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