“Sponsored Links”

फर्जी सिम कार्ड खरीदने पर लगेगा 50 लाख का जुर्माना, होगी 3 साल की जेल! क्या है नया बिल

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Telecommunications New Bill Pass : भारत में हो रहे फर्जी सिम कार्ड को सिरे से रोकने के लिए 20 दिसंबर 2023 को इंडियन टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में काफी बड़ा फैसला लिया गया है | भारत सरकार की ओर से लोकसभा में नए टेलीकम्युनिकेशन बिल (Telecommunications Bill 2023) को आखिरकार पास कर दिया गया | यहां मोबाइल उपभोक्ताओं के साथ ही टेलीकॉम ऑपरेटर के लिए बड़े बदलाव किए गए हैं |

Telecommunications New Bill Pass

वहीं 138 वर्ष पुराने टेलीग्राफ अधिनियम को रद्द करते हुए नया संचार विधेयक कानून पारित किया गया है | जिसकी जानकारी आपको होना अति आवश्यक है! आज के इस आर्टिकल पोस्ट के संबंध लोकसभा में पारित हुई टेलीकम्युनिकेशन बिल के संबंधित जानकारी विस्तार पूर्वक दी जा रही है जो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगा |

Telecommunications New Bill Pass : महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखें

Telecommunications New Bill Pass 2023: लोकसभा में पारित हुई नई टेलीकम्युनिकेशन बिल को टेलीकॉम सेक्टर को कंट्रोल करने वाले पहले पुराने 138 साल के भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम को रिप्लेस करते हुए इसे बनाया गया है | इसकी जगह अब द इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट 1933 (The Indian Wireless Telegraphy Act 1933) तथा तेली ग्राफ वायरस एक्ट 1950 की जगह ले लेगा | जिससे फिलहाल भारतीय दो संचार विन्यामक प्राधिकरण के TRAI Act 1997 को संशोधित करेगा |

“Sponsored Links”

Telecommunications New Bill Pass होने के बाद अब किसी भी व्यक्ति को मोबाइल सिम कार्ड खरीदने के लिए अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक पहचान देनी होगी | यह बायोमेट्रिक की प्रक्रिया की पूरी जिम्मेदारी मोबाइल कंपनियों के ऊपर होगी |

अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो अपनी पहचान छुपा कर गलत दस्त भेजो के साथ आधार कार्ड पर सिम कार्ड ले लेता है, तो उसके ऊपर 50 लख रुपए तक का आर्थिक दंड या जुर्माना लगाया जा सकता है | इसके अतिरिक्त उसे 3 साल की जेल की सजा हो सकती है |

इसी क्रम में ओटीटी प्लेटफॉर्म यानी ओवर द टॉप सर्विसेज को फिलहाल इस बिल के रिक्त अंतर्गत रियायत दे दी गई है | जिसे पहले टेलीकॉम सर्विसेज के तहत लाने की बात कही जा रही थी | फिलहाल ओटीटी प्लेटफॉर्म को इस रूल्स से बाहर रखा गया है | इसके अतिरिक्त ई-कॉमर्स साइट्स तथा ऑनलाइन मैसेजिंग एप पर भी टेलीकॉम बिल लागू नहीं होगा |

टेलीकॉम कंपनियों द्वारा सिम कार्ड यूजर्स को बार-बार विज्ञापन तथा प्रमोशन मैसेज भेजने से पहले उपभोक्ताओं से अब सहमति लेनी पड़ेगी | इसके अतिरिक्त प्रमोशन कास्ट का मैसेज के प्रति भुगतान की फीडबैक जननी होगी | उपभोक्ताओं को हो रही समस्याओं को निपटाने के लिए Jio, Airtel और Vi जैसी टेलीकॉम कंपनियों को ऑनलाइन शिकायत करने के लिए एक नया ऑनलाइन मेकैनिज्म बनाना होगा |

महत्वपूर्ण लिंक – Telecommunications New Bill Pass

Telecommunications New Bill PassBuy Now
✅Telegram ChannelClick Here
✅FacebookClick Here
✅Whatsapp ChannelsClick Here
✅TwitterClick Here

मैं हूं शालू कश्यप, जो लगातार गैजेट्स अपडेट हिंदी.कॉम अपनी सेवाएं नियमित रूप से आप तक पहुंचा रहा हूं! मैंने पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ जुड़कर कई सारे अनुभव लेकर आप तक जानकारी को पहुंचना रहा हूं! ऐसे में आपका भी पूरा साथ मुझे मिला है, हजारों की संख्या में आप मेरे सोशल मीडिया के साथ जुड़कर भी नई तकनीक को जानकारी हासिल करते रहते हैं | और मैं पिछले तीन वर्षों से गैजेट्स अपडेट हिंदी.कॉम नई टेक्नोलॉजी वाली पोर्टल के जरिए आप तक जानकारियां उपलब्ध करा रहा हूं |

Leave a Comment